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उत्तर प्रदेश : डीजल एवं सीएनजी पर पांच प्रतिशत जीएसटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजल एवं कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) पर निर्माता एवं आयातकर्ता के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर पांच प्रतिशत निर्धारित की है
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजल एवं कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) पर निर्माता एवं आयातकर्ता के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर पांच प्रतिशत निर्धारित की है।
अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर (जीएसटी) राजेन्द्र कुमार तिवारी ने आज यहां बताया कि संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन विभाग द्वारा इस सम्बंध में संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि निर्माता या आयातकर्ताओं को अब डीजल कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस पर पांच प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर की अदायगी करनी होगी।
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