नगरीय निकाय शिक्षकों को 6 साल से नहीं मिला प्रान नंबर
नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत शासकीय स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षाकर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है

कोरबा। नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत शासकीय स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षाकर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निकायों के जिम्मेदार अधिकारी व संबंधित कर्मचारियों की उदासीनता व घोर लापरवाही के कारण शिक्षाकर्मी लाभ से वंचित हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने आयुक्त से लेकर सीएमओ को एक अंतिम अवसर इस संबंध में दिया है।
उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय व पंचायत शिक्षकों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू है। योजना के तहत सभी शिक्षाकर्मियों को पृथक-पृथक प्रान नंबर आबंटित किया जाता है। यह कार्य एनएसडीएल मुंबई को सौंपा गया है।
पंचायत क्षेत्र के शिक्षाकर्मियों को तो प्रान नंबर आबंटित हो चुके हैं किंतु 1 अप्रैल 2012 के बाद पदस्थ नगरीय निकाय शिक्षकों (शिक्षाकर्मी वर्ग-1, 2, 3) को प्रान नंबर आज तक आबंटित नहीं किए जा सके हैं। कोरबा जिला के मामले में स्थिति शून्य है। यहां नगर निगम कोरबा, नगर पालिका कटघोरा व दीपका, नगर पंचायत पाली व छुरीकला के अधीन शासकीय स्कूलों में शताधिक शिक्षाकर्मी पदस्थ हैं।
कोरबा निगम क्षेत्र में ही लगभग 200 नगरीय निकाय शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम है कि एक भी निकाय शिक्षक को प्रान नंबर आबंटित नहीं हुआ है। दरअसल निकाय शिक्षकों को उनके वेतन का 10 प्रतिशत एवं शासन के द्वारा 10 प्रतिशत की राशि जमा कर अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना है।
उक्त राशि इनके खाता में जमा की जाती है। पिछले 6 वर्षों से यह राशि जमा न होने से अंशदायी पेंशन का मूलधन के अतिरिक्त उस पर मिलने वाले ब्याज का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। निकाय शिक्षकों ने बताया कि इससे पहले दिसंबर माह में योजना के तहत अपंजीकृत शिक्षक नगरीय निकाय की जानकारी मूल प्रति में संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर द्वारा मंगायी गयी थी किन्तु इसकी भी अनदेखी की गई।
दिया गया अंतिम अवसर
शिक्षक नगरीय निकाय हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वयन संबंध में 22 मई को रायपुर में वीडियो क्रांफ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव वित्त के द्वारा जारी निर्देश अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, रायपुर के संचालक ने समस्त निगम आयुक्त एवं पालिका व नगर पंचायत के सीएमओ को पत्र जारी किया है। कहा गया है कि नगरीय निकायों में 1 अप्रैल 2012 के बाद पदस्थ अधिकांश शिक्षक नगरीय निकाय का प्रान नंबर आबंटित नहीं हुआ है।
प्रमुख सचिव वित्त ने तत्काल पंजीयन के निर्देश दिए हैं। समस्त आयुक्त एवं पालिका व नगर पंचायत सीएमओ को अंतिम रूप से निर्देशित किया गया है कि 1 अप्रैल 2012 के बाद पदस्थ समस्त शिक्षकों का नये सीएसआरएफ प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर 26 मई 2018 तक अनिवार्य रूप से संचालनालय में जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात किसी भी निकाय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित
की जाएगी।


