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उप्र : यातायात उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को देना होगा दोगुना जुर्माना

उत्तर प्रदेश में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों से दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था

उप्र : यातायात उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को देना होगा दोगुना जुर्माना
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों से दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें प्रदेश पुलिस यातायात के नियमों को तोड़ते हुए दिखाई दी थी। अब पुलिस महानिदेशक ओमप्रकाश सिंह ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अगर पुलिसकर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनसे दोगुनी जुमार्ना राशि वसूली जाएगी। सिंह ने आदेश में कहा है कि जिस भी अधिकारी व कर्मचारी पर यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है, वह खुद इन नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ नए मोटर व्हीकल अधिनियम के तय जुर्माने से दोगुनी राशि वसूली जाएगी।

ज्ञात हो कि नए नियमों के अनुसार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों से कई गुना ज्यादा जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपये का जुर्माना और गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा होगी। साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। पहले नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई जुमार्ना नहीं था। इसके अलावा इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुमार्ना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपए का जुमार्ना भरना होगा। गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बातचीत करने पर जुर्माना एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है।


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