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उप्र : दुष्कर्मी सिपाही को उम्रकैद
अपर जिला जज कोर्ट नंबर-8 मृदुला मिश्रा की अदालत ने तकरीबन 3 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को सश्रम उम्रकैद व 47 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनई

फतेहपुर। अपर जिला जज कोर्ट नंबर-8 मृदुला मिश्रा की अदालत ने तकरीबन तीन वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को सश्रम उम्रकैद व 47 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि जुर्माने की रकम में से तीस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं।
जनपद के कल्यानपुर थाने में तैनात सिपाही अजीत सिंह ने 9 सितंबर, 2015 को थाने के सामने खोखा चलाने वाले एक चाय दुकानदार की 16 वर्षीय बेटी के साथ सुबह 4 बजे के करीब उस समय जबरन दुराचार किया, जब वह शौच के लिए जंगल जा रही थी।
घटना के बाद भागते समय परिजनों ने उसे दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता धर्मेद्र सिंह ने अदालत से कड़ी सजा की दरख्वास्त की, जिस पर एडीजे ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई।
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