उप्र : पशु बाजार रोक मामले में एडीएम वित्त को निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल के अपर जिलाधिकारी (एडीएम) वित्त को कसाना में पशु बाजार रोकने के मामले में याची के प्रत्यावेदन पर दस दिन में निर्णीत करने का आदेश दिया है

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल के अपर जिलाधिकारी (एडीएम) वित्त को कसाना में पशु बाजार रोकने के मामले में याची के प्रत्यावेदन पर दस दिन में निर्णीत करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति जयन्त बनर्जी की खण्डपीठ ने श्रीमती वीरवती की याचिका पर आज यह आदेश दिया है। याची अधिवक्ता अरविन्द कुमार मिश्र का कहना था कि याची 1995 से अपनी जमीन पर पशु बाजार लगवाकर और अन्य सामान बेचने का काम कर रही है। जिसके लिए जिला पंचायत को निर्धारित फीस जमा की है। गुन्नौर के विधायक अजीत उर्फ राजू यादव की शिकायत पर एडीएम ने बिना लाइसेंस के पशु बाजार लगाने पर रोक लगा दी।
गत 28 अक्टूबर 2017 को जारी आदेश को याचिका में चुनौती दी गई थी। याची का कहना है कि 2015 से पशु बाजार बन्द है। सब्जी एवं मसाला का बाजार लगाया जा रहा है जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है।


