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उप्र सरकार का निर्देश, स्कूल न लें परिवहन व अग्रिम शुल्क

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बंद चल रहे स्कूल कालजों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आपदा अवधि में छात्र-छात्राओं से त्रैमासिक अग्रिम और परिवहन शुल्क न लेने के निर्देष दिए हैं

उप्र सरकार का निर्देश, स्कूल न लें परिवहन व अग्रिम शुल्क
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लखनऊ। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बंद चल रहे स्कूल कालजों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आपदा अवधि में छात्र-छात्राओं से त्रैमासिक अग्रिम और परिवहन शुल्क न लेने के निर्देष दिए हैं। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने कहा है कि कोरोना की आपदा के कारण स्कूल बंद हैं, ऐसे में जब विद्यार्थी स्कूल जा ही नहीं रहे हैं तो उनसे परिवहन शुल्क क्यों मांगा जा रहा है। यही नहीं अभिभावकों पर स्कूल की फीस जमा करने का भी दबाव न बनाया जाए। एडवांस फीस किसी भी कीमत पर नहीं जमा करवाई जाए।

उन्होंने सभी डीएम व डीआईओएस को यह भी सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे स्कूल जो एडवांस फीस या परिवहन शुल्क न देने के कारण विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हर हाल में सभी विद्यार्थियों को एक साथ ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ दिलाया जाए।

गौरतलब है कि कुछ स्कूलों द्वारा परिवहन शुल्क की मांग पर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) से 22 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है। सभी जिलों को इस संबंध में प्रोफार्मा भेजा गया है। सूचना को ईमेल पर भेजने को कहा गया है।


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