Top
Begin typing your search above and press return to search.

उप्र : अब 6 माह हड़ताल नहीं कर सकेंगे विद्युत कर्मी

उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी अब छह माह तक किसी भी समस्या को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे

उप्र : अब 6 माह हड़ताल नहीं कर सकेंगे विद्युत कर्मी
X

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी अब छह माह तक किसी भी समस्या को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने जनहित में 6 माह की अवधि के लिए विद्युत विभाग के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है। इसके लिए शासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि सरकार ने अगले छह महीने के लिए उप्र पावर कारपोरेशन, उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उप्र जल विद्युत निगम, उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को) के साथ ही राज्य के सभी डिस्कामों में, जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम-लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम-वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम-मेरठ व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम-आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है।

हड़ताल पर प्रतिबंध उप्र अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत लगाया गया है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it