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उप्र : मुख्य सचिव पांडेय के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के मामले में मुख्य सचिव पांडेय को अवमानना नोटिस जारी कर प्रत्येक दशा में 4 सप्ताह में अनुपालन विषयक शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के मामले में मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय को अवमानना नोटिस जारी कर प्रत्येक दशा में 4 सप्ताह में अनुपालन विषयक शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह ने यह आदेश याची की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति की बात बताने पर पारित किया।
डॉ. नूतन ने आईपीएन को बताया कि हाईकोर्ट ने 1 अगस्त, 2017 को मुख्य सचिव को पूर्व मुख्य सचिव अलोक रंजन तथा अन्य द्वारा फर्जी अभिलेख बनाकर अमिताभ को प्रताड़ित करने की शिकायत की जांच के निर्देश दिए थे।
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