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उप्र : प्रसाद में मांस खिलाने वाले 50 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

महोबा जिले के चरखारी क्षेत्र में एक धार्मिक आयोजन के उपरांत वितरित किये गए प्रसाद में मांस मिला कर खिला दिए जाने के मामले में पुलिस ने एक वर्ग विशेष के 50 से अधिक लोगो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है

उप्र : प्रसाद में मांस खिलाने वाले 50 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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महोबा। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के चरखारी क्षेत्र में एक धार्मिक आयोजन के उपरांत वितरित किये गए प्रसाद में मांस मिला कर खिला दिए जाने के मामले में पुलिस ने एक वर्ग विशेष के 50 से अधिक लोगो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें 23 नामजद तथा बाकी अज्ञात है।

पुलिस उप अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि सालट गांव में गत 31 अगस्त को पीर बाबा की मजार में उर्स का आयोजन किया गया था जिसमे धार्मिक कार्यक्रमो की समाप्ति के बाद आम जनमानस को प्रसाद वितरण किया गया था। आरोप है कि आयोजको द्वारा प्रसाद में भैंसे का मांस डालकर लोगो को खिला दिया गया। इस बात का खुलासा होने पर ग्रामीणों में हड़कम्प मच गया।

मामले में पहले पंचायत जोड़ी गई जिसमे ग्रामीणों का धर्म भ्रष्ट होने पर पंच फैसले द्वारा आरोपियों को गांव में भागवत कथा का आयोजन कराने, सामूहिक भोज और ग्रामीणों को गंगा स्नान कराने का दंड सुनाया गया था लेकिन संबंधित पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया।

आखिर मे विवाद की स्थिति पैदा होती देख पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षो को रजामंद कर मामले को सुलटा दिया था लेकिन ग्रामीण संतुष्ट नही हुए।

पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि चरखारी के भाजपा विधायक बृज भूषण राजपूत ने आज सालट गांव पहुंच कर प्रकरण में लोगो से जानकारी ली। विधायक के हस्तक्षेप पर पुलिस ने ग्रामीणों की तहरीर पर आज घटना के जिम्मेदार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 153,295,420 और 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है और मामले की जांच शुरू की है। आरोपी महोबा ओर हमीरपुर जिले की राठ तहसील के भी निवासी बताये गए है।


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