उप्र : अहलावत से छिना गन्ना कृषक केंद्र निरीक्षण का हक
उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति एवं खरीद विनियमन नियमावली 1954 के नियम, 29 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों को गन्ना विकास परिषद दौराला, मेरठ के अध्यक्ष रवींद्र अहलावत से वापस ले लिया गया है

लखनऊ। उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति एवं खरीद विनियमन नियमावली 1954 के नियम, 29 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों को गन्ना विकास परिषद दौराला, मेरठ के अध्यक्ष रवींद्र अहलावत से वापस ले लिया गया है। अब भविष्य में अहलावत किसी भी चीनी मिल/क्रय केंद्र का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। इनके द्वारा किए गए निरीक्षण विधिक रूप से मान्य नहीं होंगे।
गन्ना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, रवींद्र अहलावत द्वारा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, दौराला के साथ दिसंबर के प्रथम सप्ताह में गन्ना क्रय केंद्र भलसौना, मेरठ का अनियमित ढंग से निरीक्षण किये जाने पर सभी गन्ना कृषकों एवं तौल लिपिकों द्वारा जिलाधिकारी, मेरठ से शिकायत की गई थी तथा उप गन्ना आयुक्त, मेरठ द्वारा मुख्यालय को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। तत्क्रम में जलाधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जॉच कराकर अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।
जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जांच दल द्वारा प्रकरण की जांच किए जाने पर अहलावत, क्रयकेंद्र निरीक्षक के बहाने तौल लिपिकों एवं चीनी मिल पर दवाव बनाए जाने तथा गलत निरीक्षण अंकित कराने के दोषी पाए गए।


