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उप्र : लेखपालों की हड़ताल पर लगा 6 माह के लिए प्रतिबंध

अपर मुख्य सचिव (राजस्व) ने बताया कि निर्गत आदेशों का अनुपालन न करने वाले कर्मियों के विरुद्ध एस्मा के तहत कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी

उप्र : लेखपालों की हड़ताल पर लगा 6 माह के लिए प्रतिबंध
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जनता के हितों एवं प्रदत्त अत्यावश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने में हड़ताल से उत्पन्न हो रही बाधाओं के मद्देनजर राजस्व लेखपालों की हड़ताल पर अगले 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाते हुए हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों के विरुद्ध एस्मा के तहत कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उप्र अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा-03 की उपधारा-01 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 6 माह की अवधि के लिए हड़ताल को निषिद्ध किया गया है।

अपर मुख्य सचिव (राजस्व) ने बताया कि निर्गत आदेशों का अनुपालन न करने वाले कर्मियों के विरुद्ध एस्मा के तहत कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हड़ताल पर जाने वाले लेखपालों के विरुद्ध बगैर वारंट निर्गत कराए गिरफ्तारी, निलंबन एवं 6 माह की जेल तथा आर्थिक दंड भी अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा सकती है।


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