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उप्र : 13 थाई, 1 मलेशियाई नागरिक को जिला छोड़ने का आदेश

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में थाईलैंड के 13 नागरिकों और एक मलेशियाई नागरिक को जिला छोड़कर चले जाने का आदेश दिया गया

उप्र : 13 थाई, 1 मलेशियाई नागरिक को जिला छोड़ने का आदेश
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बिजनौर (उत्तर प्रदेश) । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में थाईलैंड के 13 नागरिकों और एक मलेशियाई नागरिक को जिला छोड़कर चले जाने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों को अवैध रूप से धर्म का प्रचार करते हुए पाया गया था। पुलिस ने यहां एक मस्जिद में धर्म का प्रचार करने वाले विदेशियों से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि सभी विदेशी पर्यटन वीजा पर हैं।

यह मामला स्थानीय खुफिया इकाई की नजर में आया और सोमवार को पुलिस ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। विदेशियों को यह भी चेतावनी दे दी गई कि देश में कहीं भी धर्म का प्रचार करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले की रिपोर्ट केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को भेज दी गई है।

बिजनौर के पुलिस

अधीक्षक (एसपी) लक्ष्मी निवास मिश्रा ने कहा, "पुलिस को सूचना मिली कि यहां बिजनौर के मृदगान मोहल्ला में स्थित जामा मस्जिद में कुछ विदेशी रुके हुए हैं। खुफिया विभाग सतर्क हो गया और इस संबंध में जांच की गई। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि थाईलैंड के 13 और एक मलेशियाई नागरिक यहां मस्जिद में रुके हुए हैं।"

पुलिस ने कहा कि ये सभी लोग यहां पर्यटन वीजा पर आए लेकिन ये धार्मिक प्रचार में लिप्त हो गए। ये अपने धर्म का प्रचार करने लगे और बैठकें करने लगे।

वीजा नियमों के अनुसार, पर्यटन वीजा पर यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रम में संलिप्त नहीं हो सकता। पुलिस ने 14 व्यक्तियों तथा मस्जिद प्रशासन से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।


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