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'नियमों के तहत करें नशीली दवाओं की बिक्री

अवैध तरीके से दवाओं की बिक्री जानकारी मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

नियमों के तहत करें नशीली दवाओं की बिक्री
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बिक्री का पूरा रिकार्ड रखें, संदिग्ध की जानकारी तत्काल पुलिस को दें

बिलासपुर। नशीली दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर नीरज चंद्राकर ने बिलासागुड़ी में दवा विक्रेताओं की बैठक लेकर दिशा-निर्देश देते हुए नारकोटिक एक्ट की जानकारी दी और विक्रेताओं से कहा कि नशीली दवाओं की बिक्री नियम के तहत करें अवैध तरीके से दवाओं की बिक्री जानकारी मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में दवा विक्रेताओं को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर नीरज चंद्राकर ने दवा कारोबारियों से कहा कि नशीली दवाईयों की विक्रय का पूरा रिकार्ड रखा जाए बिना कैश मेमो के किसी भी व्यक्ति को नशीली दवाईयों का विक्रय न किया जाए।

चंद्राकर ने व्यापारियों से कहा कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नशीली दवा खरीदने आता है तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि अधिक मात्रा में अगर दवाईयों का विक्रय किया जाता है तो दवा खरीदने वाले का नाम पता दर्ज कर डाक्टरी पर्ची की छायाप्रति रखा जाए। नाबाििलगों को नशीली दवा नहीं बेचें। अगर कोई अवैध बिक्री करता है तो उसकी जानकारी भी गुपचुप तरीके से पुलिस को दें।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर अन्य राज्यों से अवैध दवाईयां आती है तो उस पर वे लोग नजर रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं को ज्यादा न बेचा जाए। अगर कोई व्यक्ति बिना लायसेंस के इस तरह की दवाईयों का विक्रय करते पाया गया तो उनके विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस एक्ट में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगर यदि वैध लायसेंस धारी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर भी ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है साथ ही उनका लायसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अलावा डीएसपी नसर सिद्दीकी भी उपस्थित थे।


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