प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दिया जाएगा चार स्तर पर लाभ: बाबूलाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को चार स्तर पर जोखिम का लाभ दिया जाएगा तथा इनमें से किसी भी परिस्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी करेगी

सिरसा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को चार स्तर पर जोखिम का लाभ दिया जाएगा तथा इनमें से किसी भी परिस्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी करेगी।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक बाबूलाल ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वर्ष 2018-19 की अधिसूचना जारी कर दी है जिसमें खरीफ सीजन में धान, कपास, बाजरा, मक्का की फसल को अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसानों को चार स्तर पर फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा जिसमें पहले स्तर पर कम बरसात या विपरीत स्थिति में बिजाई न होने, दूसरे स्तर में बिजाई से कटाई तक रबी फसल में व्यापक स्तर पर सूखा पढ़ने, बाढ़, जलभराव, कीट और बीमारी, भूस्लखन, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और अंधड़ से हुये नुकसान, तीसरे स्तर में फसल कटाई के बाद अधिकतम दो सप्ताह तक सूखने के लिए रखी गई फसल में तूफान, अंधड़ और बरसात के कारण नुकसान तथा चौथे स्तर पर किसी विशेष स्थान पर ओलावृष्टि, भूस्लखन तथा जलभराव की स्थिति में नुकसान की भरपाई की जाएगी।
बाबूलाल ने बताया कि यह योजना कृषि ऋण लेने वालों के लिये अनिवार्य तथा गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2018 है तथा किसान धान के लिए 73500/-रुपये, कपास के लिए 72000/-रुपये बाजरा के लिए 36000/- रूपये तथा मक्का के लिए 41500/-रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम का बैंक के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान कर बीमा ले सकते हैं।


