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ओडिशा विधानसभा में महिला कांस्टेबल हत्याकांड पर हंगामा, कानून मंत्री ने दी जानकारी

ओडिशा विधानसभा में महिला ट्रैफिक कांस्टेबल शुभमित्रा साहू हत्याकांड को लेकर हंगामा हुआ। इस घटना पर कानून मंत्री ने जवाब दिया

ओडिशा विधानसभा में महिला कांस्टेबल हत्याकांड पर हंगामा, कानून मंत्री ने दी जानकारी
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शुभमित्रा साहू हत्या मामले पर विधानसभा में तीखी बहस, सरकार ने पेश किया जवाब

  • ओडिशा में महिला कांस्टेबल की हत्या से सदन में उबाल, कानून मंत्री ने बताया घटनाक्रम
  • विधानसभा में गूंजा महिला सुरक्षा का मुद्दा, शुभमित्रा केस पर सरकार ने रखी स्थिति

भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा में महिला ट्रैफिक कांस्टेबल शुभमित्रा साहू हत्याकांड को लेकर हंगामा हुआ। इस घटना पर कानून मंत्री ने जवाब दिया।

ओडिशा विधानसभा में बुधवार को महिला ट्रैफिक कांस्टेबल शुभमित्रा साहू की नृशंस हत्या की घटना ने हिलाकर रख दिया। महिला कांस्‍टेबल का शव क्योंझर जिले के घाटगांव से बरामद किया गया था। कानून मंत्री ने विधायक प्रमिला मलिक, गौतम बुद्ध दास, रोमांच रंजन बिस्वाल, ध्रुब चरण साहू और शारदा प्रसन्ना जेना द्वारा पेश किए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव का जवाब देते हुए मामले का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

मंत्री के बयान के अनुसार, शुभमित्रा 6 सितंबर, 2025 को लापता हो गई थी, जिसके बाद उसकी मां सुकांता साहू ने कैपिटल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान, शक उसके पति, कांस्टेबल दीपक कुमार राउत पर गया, जो कमिश्नरेट पुलिस में भी तैनात था।

उन्‍होंने कहा कि रिकॉर्ड से पता चला कि शुभमित्रा और दीपक ने 23 जुलाई, 2024 को खोरधा विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष विवाह किया था। हालांकि, पुलिस जांच में उनके बीच बढ़ते विवाद का पता चला। दीपक ने कथित तौर पर शुभमित्रा द्वारा पारंपरिक विवाह समारोह के लिए मांगे गए 20 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। बाद में उसने 6 सितंबर को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच भुवनेश्वर यूनिट-6 इलाके में अपनी होंडा सिटी कार के अंदर उसकी गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की।

दीपक ने अपने रिश्तेदारों विनोद बिहारी भुइयां उर्फ ​​पापू और शंभूनाथ मोहंती उर्फ ​​जटा के साथ मिलकर कथित तौर पर घाटगांव पुलिस सीमा के अंतर्गत कुसुनपुर गांव में उसका शव दफना दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 17 सितंबर को गिरफ्तार किया और अगले दिन अदालत में पेश किया। वे अब झारपड़ा जेल में बंद हैं।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसकी जांच चल रही है।

कानून मंत्री ने ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े भी पेश किए और बताया कि 2020 और 2024 के बीच मामलों की संख्या अधिक थी, लेकिन जुलाई 2024 में वर्तमान सरकार के सत्ता संभालने के बाद से महिलाओं से संबंधित अपराधों की अधिकांश श्रेणियों में गिरावट आई है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 152.6 करोड़ रुपए के बजट के साथ सुभद्रा सुरक्षा योजना शुरू की है, जिसमें संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कवरेज और ईआएसएस-112 के साथ एकीकृत एक समर्पित महिला सुरक्षा ऐप शामिल है।


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