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आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ओडिशा विजिलेंस ने आईटीडीए के इंजीनियर को किया गिरफ्तार

ओडिशा विजिलेंस ने रविवार को कंधमाल जिले के बालीगुड़ा स्थित इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी (आईटीडीए) के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठनाथ बेहरा को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ओडिशा विजिलेंस ने आईटीडीए के इंजीनियर को किया गिरफ्तार
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भुवनेश्वर। ओडिशा विजिलेंस ने रविवार को कंधमाल जिले के बालीगुड़ा स्थित इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी (आईटीडीए) के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठनाथ बेहरा को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

विजिलेंस जांच में सामने आया कि बेहरा के पास अब तक करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का पता चला है, जिसमें एक पांच मंजिला इमारत और 13 महंगे प्लॉट शामिल हैं। इसके अलावा, दो लॉकरों में से 2 करोड़ रुपए की नकदी और 300 ग्राम से ज्यादा सोना भी बरामद किया गया है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को विजिलेंस की टीमों ने बेहरा, उनके रिश्तेदारों के घरों और कार्यालयों समेत कुल नौ स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी। यह कार्रवाई भुवनेश्वर, मयूरभंज जिले के बारीपदा, जाजपुर जिले के धर्मशाला और कंधमाल जिले के बालीगुड़ा में की गई।

विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस), भुवनेश्वर द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर नौ टीमों ने तलाशी अभियान चलाया। इन टीमों का नेतृत्व दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी), पांच उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) और छह निरीक्षकों ने किया।

छापेमारी के दौरान विजिलेंस अधिकारियों को बेहरा और उनके परिवार के पास करोड़ों रुपए की चल-अचल संपत्ति का पता चला। जांच के दौरान उनकी पत्नी के दो बैंक लॉकरों से 2.04 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए, जिसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी नकद बरामदगियों में से एक माना जा रहा है।

जांच में यह भी सामने आया कि बेहरा और उनके परिवार के पास छह आलीशान बहुमंजिला भवन हैं, जिनमें से पांच भुवनेश्वर के प्रमुख इलाकों में स्थित हैं। इसके अलावा उनके पास 14 प्लॉट हैं, जिनमें आठ भुवनेश्वर, पांच जाजपुर के धर्मशाला और एक मयूरभंज के बारीपदा में स्थित है।

विजिलेंस को 45 लाख रुपए की बैंक जमा राशि, लगभग 552 ग्राम सोने के आभूषण, एक चारपहिया वाहन तथा करीब 44.35 लाख रुपए मूल्य के घरेलू सामान भी मिले हैं।

इस मामले में विजिलेंस सेल थाने में बैकुंठनाथ बेहरा और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 13(2), 13(1)(बी) और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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