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ओडिशा: हाथी की हत्या मामले में फॉरेस्टर निलंबित, रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी

ओडिशा के ढेंकनाल वन प्रभाग में हाथी को मारकर दफनाने की घटना में अंगुल के आरसीसीएफ ने हिंडोल के फॉरेस्टर को निलंबित कर दिया है। इसी के साथ इस घटना में रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

ओडिशा: हाथी की हत्या मामले में फॉरेस्टर निलंबित, रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी
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भुवनेश्वर। ओडिशा के ढेंकनाल वन प्रभाग में हाथी को मारकर दफनाने की घटना में अंगुल के आरसीसीएफ ने हिंडोल के फॉरेस्टर को निलंबित कर दिया है। इसी के साथ इस घटना में रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

दरअसल, ढेंकनाल के हिंडोल वन क्षेत्र के अंतर्गत कंदराशुनी में एक फार्म हाउस के अंदर हाथी की हत्या और दफनाने की घटना को लेकर अब वन विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। इस घटना में हिंडोल सेक्शन के सेक्शन फॉरेस्टर, दीप्तिरंजन आचार्य को वन विभाग ने निलंबित कर दिया है।

इस मामले को लेकर अंगुल के आरसीसीएफ (क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक) डॉ. संजय कुमार स्वाइन ने फॉरेस्टर दीप्तिरंजन को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया है। निलंबन की अवधि के दौरान फॉरेस्टर दीप्तिरंजन को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे बिना अनुमति के ढेंकनाल डीएफओ कार्यालय छोड़कर कहीं न जाएं।

दूसरी ओर, अंगुल के आरसीसीएफ ने हिंडोल के रेंज अधिकारी त्रिलोचन देहुरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस बीच वन विभाग ने मंगलवार को फार्म हाउस के मालिक प्रमोद कुमार राज, हिंडोल के बनमालीपुर निवासी जेसीबी ऑपरेटर सुधीर भुटिया और मध्य प्रदेश के पटिया गुडा क्षेत्र निवासी फार्म हाउस के सुरक्षा गार्ड राजीव चौधरी को अदालत में पेश किया और उन पर आरोप तय किए।

इन सभी को मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था, हालांकि उन लोगों ने हिंडोल एसडीजेएम अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट द्वारा याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

इससे पहले मई 2025 में ओडिशा के अंगुल जिले के बंटाला वन रेंज के तालसिरा गांव के पास एक 8 से 10 वर्षीय नर हाथी की अवैध बिजली के तार से करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी।


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