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बेरहामपुर व्यापारी हत्या केस: पांच दोषियों को उम्रकैद

ओडिशा के गंजाम जिले की एक लोकल कोर्ट ने शुक्रवार को पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई

बेरहामपुर व्यापारी हत्या केस: पांच दोषियों को उम्रकैद
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ओडिशा कोर्ट का बड़ा फैसला, डकैती और हत्या में सजा सुनाई

  • 41 गवाहों और सीसीटीवी सबूतों के आधार पर दोषी करार

भुवनेश्वर। ओडिशा के गंजाम जिले की एक लोकल कोर्ट ने शुक्रवार को पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह सजा जून 2020 में बेरहामपुर शहर में एक व्यापारी के ऑफिस में डकैती के दौरान उसकी बेरहमी से हत्या करने के आरोप सुनाई गई।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 13 जून, 2020 की रात को, मृतक लंबोदर मुनि, जो हेरिटेज मिल्क प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर महालक्ष्मी भंडार के मालिक थे, गंजम जिले के बेरहामपुर शहर के हिलपटना में अपने ऑफिस परिसर में बने गोदाम में सो रहे थे, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट के इरादे से कमरे में घुसकर चोरी की।

इसके बाद लुटेरों ने मुनि की हत्या कर दी और 10 लाख रुपए कैश और 20-25 ग्राम सोने के गहने लेकर फरार हो गए। इस मामले की जांच शुरू में जिला पुलिस ने 14 जून, 2020 को गोसानिनुआगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद की थी।

हालांकि, मृतक के बेटे ने पुलिस जांच में कमियों का हवाला देते हुए ओडिशा हाई कोर्ट में मामला दायर किया। 27 सितंबर, 2023 को ओडिशा हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार, ओडिशा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1 दिसंबर, 2023 को एक नया मामला दर्ज करके मामले की जांच अपने हाथ में ले ली।

पुलिस ने लूट और हत्या के मामले में पांच लोगों, रूपेश पाढ़ी उर्फ ​​​​शिवा महाकुड, रंजीत साहू उर्फ ​​​​नाका, श्रीनू पात्रा और शंकर साहू, को गिरफ्तार किया।

इसके बाद, मृतक के घर से चुराए गए सोने के गहने, कैश और अन्य सामान आरोपियों से बरामद किए गए और बाद में मृतक की पत्नी, बेटों और बेटी ने उनकी पहचान की।

कोर्ट ने 41 गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों की जांच के बाद 28 जनवरी, 2026 को आरोपियों को अपराध का दोषी ठहराया। इस बीच, शुक्रवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया।

अभियोजन पक्ष और आरोप मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर साबित हुए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड शामिल थे।


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