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अलवर में रिश्वत के आरोपी कांस्टेबल को दो वर्ष का कारावास

राजस्थान के अलवर में विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने खेड़ली थाने के तत्कालीन कांस्टेबल चंदनसिंह जाट को दो हजार की रिश्वत लेने का आरोप साबित होने पर आज दो वर्ष का कारावास एवं पन्द्रह हज

अलवर में रिश्वत के आरोपी कांस्टेबल को दो वर्ष का कारावास
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अललवर। राजस्थान के अलवर में विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने खेड़ली थाने के तत्कालीन कांस्टेबल चंदनसिंह जाट को दो हजार की रिश्वत लेने का आरोप साबित होने पर आज दो वर्ष का कारावास एवं पन्द्रह हजार रूपए अर्थदंड के आदेश दिए।

लोक अभियोजक अशोक कुमार ने कहा की खेड़ली में बोलेरो गाड़ी चोरी होने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर गाड़ी को बरामद कर लिया था। इसकी जांच कर रहे कांस्टेबल चंदनसिंह ने परिवादी से पांच हजार रूपए की मांग की थी।

इस पर सात जुन 2011 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दो हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए कांस्टेबल चंदनसिंह को गिरफ्तार किया था।

न्यायधीश गणेश कुमार ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये ग्राम लाखा कुम्हेर निवासी तत्कालीन कांस्टेबल खेड़ली के चंदन सिंह जाट को दोष साबित होने पर दो वर्ष का कारावास एवं 15 हजार रूपए अर्थदंड आदेश सुनाया।


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