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विदेशी महिला से छेड़छाड़ मामले में दो साल का कारावास

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की एक अदालत ने एक विदेशी महिला से छेड़खानी के आरोपी युवक को घटना के कुछ ही दिनों में फैसला देते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है

विदेशी महिला से छेड़छाड़ मामले में दो साल का कारावास
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छतरपुर। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की एक अदालत ने एक विदेशी महिला से छेड़खानी के आरोपी युवक को घटना के कुछ ही दिनों में फैसला देते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के वकील लखन राजपूत ने बताया कि जापान की एक महिला खजुराहो आई थी। सात मई को उसे चौसठ योगिनी मंदिर के सामने रामरतन सोनी नाम का युवक मिला, जिसने युवती काे योग सिखाने का झांसा दिया।

आरोपी महिला को एक निजी होटल ले गया, जहां कमरे के भीतर उससे अश्लील हरकतें कर छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद महिला के चीखने चिल्लाने पर होटल में मौजूद लोग वहां पहुंच गए।

उन्होंने बताया कि लोगों को आता देखकर आरोपी मौका देखकर भाग निकला, जिसके बाद महिला ने खजुराहो थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना करके अदालत में चालान पेश किया।

चालान पेश करने के महज 14 दिन के अंदर ही न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजनगर एसएस जमरा की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।

कोर्ट ने आरोपी रामरतन को विभिन्न धाराओं में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास के साथ एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।


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