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तेलंगाना वन अधिकारी की हत्या के मामले में दो आदिवासियों को उम्रकैद

तेलंगाना के भद्राद्रि कोठागुडेम जिले की एक अदालत ने वन रेंज अधिकारी की हत्या के मामले में दो आदिवासियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

तेलंगाना वन अधिकारी की हत्या के मामले में दो आदिवासियों को उम्रकैद
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हैदराबाद। तेलंगाना के भद्राद्रि कोठागुडेम जिले की एक अदालत ने वन रेंज अधिकारी की हत्या के मामले में दो आदिवासियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने गुट्टिकोया आदिवासी समुदाय के मदकम तुला (43) और पोडियम नंगा (37) को सजा सुनाई।

दोनों जिले के चंद्रुगोंडा मंडल के येर्राबोडु गांव के रहने वाले हैं।

अदालत ने उन पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने 22 नवंबर 2022 को वन रेंज अधिकारी (एफआरओ) श्रीनिवास राव (43) की हत्या कर दी थी।

बेंदालापाडु वन क्षेत्र में येर्राबोडु के पास गुटिकोया जनजाति के किसानों ने उन पर तेज धार वाले हथियारों से हमला किया।

वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों को हटाने पर वन अधिकारी ने उनसे सवाल किया तो किसानों ने उन पर हमला कर दिया।

दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तनाव बढ़ने पर किसानों ने श्रीनिवास राव पर दरांती, चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया।

बेंदालापाडु अनुभाग अधिकारी रामाराव अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले।

यह हत्या वन अधिकारियों और आदिवासियों के बीच बढ़ती झड़पों के बीच हुई जो पोडु भूमि या आदिवासियों और अन्य वनवासियों द्वारा खेती के तहत वन भूमि पर अधिकार का दावा करते हैं।

वन अधिकारियों द्वारा पोडु भूमि पर वृक्षारोपण और किसानों द्वारा उसे नष्ट करने के कारण राज्य के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की समस्याएँ पैदा हो गईं।


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