पुलिस परिवार आंदोलन मामले में दो आरक्षकों को जमानत
पुलिस आंदोलन से जुड़े मामले में दो आरक्षकों को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत मंजूर कर ली कि पुलिस द्वारा जो आरोप लगाया गया

ड्डबिलासपुर। पुलिस आंदोलन से जुड़े मामले में दो आरक्षकों को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत मंजूर कर ली कि पुलिस द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह ट्रायल का विषय है,उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है।
जस्टिस आरसी सामंत ने आंदोलन के लिए कथित रूप से उकसाने के लिए दो आरक्षकों को आज जमानत दे दी। आरक्षक राकेश यादव और रोहिणा लोनिया पर आईपीसी की धारा 124 (क) धारा 67, 69 व आईटी एक्ट अधिनियम 2000 और धारा 3 पुलिस अधिनियम 1922 के तहत सरकंडा थाना में अपराध दर्ज किया गया था। साथ ही आरक्षक प्रदीप दिवाकर के खिलाफ भी आईटी एक्ट अधिनियम 2000 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रदीप दिवाकर का जमानत पहले ही हो चुकी है, लेकिन आरक्षक राकेश यादव व रोहणी लोनिया करीब दो माह से जेल में बंद है। इनकी जमानत दो बार निचली अदालत से खारिज हो चुकी है। आज हाईकोर्ट अधिवक्ता अमरनाथ पाण्डे व योगेश्वर शर्मा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई जिस पर हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत मंजूर कर ली कि आरोपियों के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं व ट्रायल के विषय है। अत: इस आधार पर इनकी जमानत नामंजूर करना न्यायसंगत नहीं है। इस तरह दोनों आरोपियों को 25-25 हजार के बेल बांड पर जमानत मंजूर किया गया।


