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बलात्कार के मामले में दो लोगों को दस-दस साल की सजा
बिहार में बेगूसराय जिले की एक अदालत ने बलात्कार के मामले में आज दो लोगों को दस-दस साल की सजा सुनाई।

बेगूसराय। बिहार में बेगूसराय जिले की एक अदालत ने बलात्कार के मामले में आज दो लोगों को दस-दस साल की सजा सुनाई। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो ) की अदालत के विशेष न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने यहां मामले में सुनवाई के बाद आरोपित मोहम्मद जुबेर एवं मोहम्मद परवेज को यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। आरोप के मुताबित, फरवरी 2016 में दोषियों ने बीरपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया था। इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने संबंधित थाना में एक नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
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