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भिंड में दुष्कर्म के दो दोषियों को दस-दस वर्ष की कारावास की सजा

मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के दो मामलों के दो दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया

भिंड में दुष्कर्म के दो दोषियों को दस-दस वर्ष की कारावास की सजा
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भिंड । मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के दो मामलों के दो दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कल इन दोनों मामलों की सुनवाई में दोषी पाए गए तोर का पुरा गांव के रहने वाले जयराम जाटव तथा ग्वालियर जिले के सिरसौदा निवासी रामवरन को दस -दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ पांच- पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। पहले मामले में षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश तथा दूसरे मामले में जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।

पहले मामले में लोक अभियोजन ने बताया कि 28 अप्रैल को भिण्ड जिले के अटेर थाना क्षेत्र के तोर का पुरा गांव में एक किशोरी घर पर अकेली थी। उसकी मां रिश्तेदारी में गई थी। जबकि पिता काम पर गए हुए थे। तभी गांव के जसराम जाटव ने खेत में किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया था।

इसी तरह दूसरे मामले में आरोपी 27 नवंबर 2017 को भिण्ड जिले के गोहद कस्बे से 15 साल की किशोरी परिवार से गुस्सा होकर घर छोडकर ग्वालियर चली गई। जहां रामवरन ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में भेजा था।


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