दो बिल्डरों को क्षतिपूर्ति के रूप में निवेशकों को देने होंगे चार लाख
उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने सोमवार को शिकायतों की सुनवाई करते हुए दो बिल्डरों पर चार लाख से अधिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने सोमवार को शिकायतों की सुनवाई करते हुए दो बिल्डरों पर चार लाख से अधिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया है।
रेरा के न्याय निर्णायक अधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के तीन मामलों में शिकायत कर्ताओं को डेढ़-डेढ़ लाख तथा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के एक मामले में शिकायतकर्ता को एक लाख दस हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता अमनदीप जायसवाल, विक्रम जीत तथा राजीव ने पैरामाउंट बिल्डर के खिलाफ तथा सुनील कुमार ने हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में मानसिक उत्पीड़न व समय पर कब्जा न देने का आरोप लगाते हुए क्षतिपूर्ति दिलाने दिलाने की याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान तथ्य सहीं पाए गए। इसके अलावा यूपी रेरा सदस्य बलविदर कुमार ने पीठ दो में 70 तथा पीठ तीन में 46 मामलों की सुनवाई की।


