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हत्या के जुर्म में दोषी को उम्रकैद सहित बीस हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने आठ साल पूर्व एक बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर एक दोषी को उम्रकैद और बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है

हत्या के जुर्म में दोषी को उम्रकैद सहित बीस हजार का जुर्माना
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बांदा । उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने आठ साल पूर्व एक बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर एक दोषी को उम्रकैद और बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता वसीम उल्ला ने गुरुवार को बताया कि बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें और पत्रावलि में मौजूद साक्ष्यों के आधर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने 17 अगस्त, 2000 को सिंधनकलां गांव में बुजुर्ग दंपति अमीर सिंह (60) और उसकी पत्नी श्यामकली (57) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर गांव के ही पिंटू उर्फ जितेंद्र सिंह पुत्र रणधीर सिंह को उम्रकैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।'

उन्होंने बताया कि 'इस घटना में मृतक दंपति के बेटे राजबहादुर ने पिंटू उर्फ जितेंद्र को नामजद करते हुए तीन अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने एक अज्ञात आरोपी का खुलासा धर्मपाल सिंह के रूप में किया, जिसकी मौत दौरान मुकदमा 17 अक्टूबर 2018 को जेल में ही हो गई थी, जबकि पुलिस ने दो हत्यारोपियों का खुलासा नहीं कर पाई थी।' उल्ला ने बताया कि 'सजायाफ्ता पिंटू घटना के बाद से ही जेल में बंद है।'


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