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तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामला : 10 सप्ताह के बाद एक्टर शीजान खान को मिली जमानत

तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामले में लगभग 10 सप्ताह जेल में बिताने के बाद महाराष्ट्र की वसई अदालत ने शनिवार को एक्टर शीजान खान को जमानत दे दी

तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामला : 10 सप्ताह के बाद एक्टर शीजान खान को मिली जमानत
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पालघर। तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामले में लगभग 10 सप्ताह जेल में बिताने के बाद महाराष्ट्र की वसई अदालत ने शनिवार को एक्टर शीजान खान को जमानत दे दी। उन्हें मामले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। 21 वर्षीय तुनिषा शर्मा ने 24 दिसंबर, 2022 की सुबह अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल सीरियल की शूटिंग सेट पर आत्महत्या कर ली थीं और एक दिन बाद, 27 वर्षीय खान को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरडी देशपांडे ने खान को एक लाख रुपये के सियोरटी बॉन्ड सशर्त जमानत दी है, उसे अपना पासपोर्ट जमा करने और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है।

तुनिषा शर्मा और शीजान खान रिलेशनशिप में थे, लेकिन आत्महत्या से कुछ हफ्ते पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ था। ऐसे में माना जा रहा है कि एक्ट्रेस मानसिक तौर पर काफी परेशान थीं।

बाद में, तुनिषा की मां वनिता शर्मा और उनके रिश्तेदार पवन शर्मा ने आरोप लगाया था कि शीजान खान और उनका परिवार उस पर इस्लाम को अपनाने के लिए दबाव डाल रहा था, साथ ही कई अन्य विवाद भी थे, जो उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे थे। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में परिवार वालों ने शीजान की गिरफ्तारी की मांग की।

खान की मां फलक नाज और बहन शफक नाज ने शर्मा परिवार पर गलत तरीके से फंसाने के लिए पलटवार किया, और मीडिया को संबोधित किया कि कैसे तुनिषा को कथित तौर पर अपने ही परिवार द्वारा प्रताड़ित किया गया था, उसे पैसे नहीं दिए, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी।

फरवरी के मध्य में, वालिव पुलिस ने मामले में 524 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया, जिसमें खान को शर्मा की आत्महत्या के लिए उकसाने वाले के रूप में नामित किया गया था, इसके अलावा 31 गवाहों और अन्य सबूतों को सूचीबद्ध किया गया था, और बाद में एक पूरक आरोप पत्र दायर करने की संभावना है।

जमानत के लिए दलील पेश करते हुए, खान के वकील शरद राय ने कहा था कि जांच खत्म हो गई है, चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है और इसलिए उनके मुवक्किल को जमानत दी जानी चाहिए, हालांकि विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे ने विभिन्न आधारों पर इसका विरोध किया था।


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