लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाने वाला चालक गिरफ्तार
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01 . 12 . 2018 को प्रार्थी सचिन्द्र सोनी पिता मुरली लाल सोनी उम्र 32 वर्ष साकिन परशु राम वार्ड भाटापारा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया

भाटापारा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01 . 12 . 2018 को प्रार्थी सचिन्द्र सोनी पिता मुरली लाल सोनी उम्र 32 वर्ष साकिन परशु राम वार्ड भाटापारा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि शासकीय विद्युत पोल को आरोपी ट्रक चालक क्रमांक सीजी - 08 - एजी - 8515 के चालक माखन उर्फ गुड्डू पिता बिरू सिंह सोनसनवे उम्र 28 वर्ष साकिन नवाटोली देवरी थाना देवरी जिला गोदिया महाराष्ट्र के द्वारा वाहन ट्रक को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर शासकीय विद्युत पोल को क्षत ग्रस्त कर दिया है ।
जिससे विद्युत विभाग को 49589 रूपये का नुकसान हुआ है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 333 / 2018 धारा 279 , 427 , भादवि 138 विद्युत अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था ।
मामले में आरोपी के गिरफ्तारी मे विलंब होने पर पुलिस अधीक्षक नीतु कमल के द्वारा प्रकरण मे शीघ्र आरोपी के गिरफ्तारी हेतु कडे निर्देश दिये गये थे ।
जिस पर श्री जे0आर0 ठाकुर अति . पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार व के0बी0 द्विवेदी एसडीओपी भाटापारा के निर्देशन में थाना प्रभारी महेश ध्रुव के कुशल नेतृत्व में आरोपी के गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आरोपियो के निवास स्थान मे दबिश दिया गया जो आरोपी ।
माखन उर्फ गुड्डू पिता बिरू सिंह सोनसनवे उम्र 28 वर्ष साकिन नवाटोली देवरी थाना देवरी जिला गोदिया महाराष्ट्र को दिनांक 21 . 09 . 2019 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है । उक्तत कार्यवाही मे सउनि एच . आर . कुर्रे आरक्षक हरजीत सिंह का विशेष योगदान रहा ।


