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त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अपहृत नाबालिग को बचाने के आदेश दिए

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने तीन बदमाशों द्वारा कथित रूप से अपहृत नाबालिग लड़की को बचाने के पुलिस को आदेश दिए है।

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अपहृत नाबालिग को बचाने के आदेश दिए
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अगरतला । त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने तीन बदमाशों द्वारा कथित रूप से अपहृत नाबालिग लड़की को बचाने के पुलिस को आदेश दिए है। लड़की का अपरहण 18 जुलाई को दक्षिण त्रिपुरा में बेलोनिया गांव से हुआ था।

न्यायामूर्ति संजय करोल और न्यायामूर्ति ए लोढ़ा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को जल्द से जल्द लापता लड़की के पता लगाने के निर्देश दिए और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब भी तलब किया है।

पीड़िता के दादा ने बेलोनिया पुलिस थाने में नाबालिग के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी।

पुलिस ने इस मामले में बताया कि उन्होंने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और वह अभी तक लड़की की तलाश नहीं कर सके है।

लड़की के परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के एक सप्ताह बाद ही लड़की के पिता ने दक्षिण त्रिपुरा के पुलिस उपायुक्त से मुलाकात कर नाबालिग लड़की का जल्द से जल्द पता लगाने का अनुरोध किया था। लेकिन पुलिस उपायुक्त ने उनकी बात को अनसुना कर दिया था और पिता के साथ दुर्व्यवहार भी किया। इसके बाद लड़की के पिता ने लड़की के अभी तक पता नहीं लगने को लेकर उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराया था।



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