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त्रिपुरा हाई कोर्ट ने सभी ईंट भट्टों को बंद करने के आदेश दिए

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने वैधानिक पर्यावरणीय अनुमति के बगैर चल रहे राज्य के सभी 393 ईंट भट्टों को बंद करने के आदेश दिए हैं

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने सभी ईंट भट्टों को बंद करने के आदेश दिए
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अगरतला। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने वैधानिक पर्यावरणीय अनुमति के बगैर चल रहे राज्य के सभी 393 ईंट भट्टों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इनके संचालन और यहां किसी भी तरह की व्यापारिक गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश संजय कारोला और न्यायमूर्ति अरिंदम लोढा की पीठ ने त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पेश हलफनामे की जांच करने के बाद पाया कि राज्य के सभी 393 ईंट भट्टे पर्यावरणीय अनुमति हासिल किए बगैर ही चलाए जा रहे हैं।

आधिकारिक रिकार्ड के मुताबिक राज्य में 393 ईंट भट्टे हैं और पिछले वर्ष 280 भट्टे चालू थे तथा कोयले की कमी के कारण 70 भट्टों में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ था। इसके अलावा 43 भट्टे स्थायी तौर पर गैर क्रियाशील थे।

न्यायालय ने त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत तौर पर सभी ईंट भट्टों का भौतिक सत्यापन करे और यह पता लगाए कि क्या वे वैधानिक पर्यावरणीय नियमों तथा मानकों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। इस मामले में पूरी रिपोर्ट दो हफ्ते में पेश करने का निर्देश भी दिया गया है।



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