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ट्रिपल तलाक विधेयक सदन में पेश

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि यह बिल पूरी तरह  से संवैधानिक है। 

ट्रिपल तलाक विधेयक सदन में पेश
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नई दिल्ली। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि यह बिल पूरी तरह से संवैधानिक है। यह नारी गरिमा सम्मान का बिल है और किसी मजहब संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। इस बिल का उल्लंघन करने पर 3 साल की सज़ा होगी।



इस विधेयक के प्रावधानों पर राजद, बीजद और एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध करते हुए कहा कि ये बिल मूल अधिकारों का उल्लंघन है ।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक को पाप बताया गया था लेकिन यह बिल पूरी तरह से संवैधानिक है और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है।


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