मप्र में चुनाव आयोग की अनुमति से होंगे तबादले
मध्य प्रदेश मेंं अभी मंत्रियों को विभागों का जिम्मा भी नहीं मिल पाया है और लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है

भोपाल। मध्य प्रदेश मेंं अभी मंत्रियों को विभागों का जिम्मा भी नहीं मिल पाया है और लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। राज्य में अब निर्वाचन कार्य में लगे अफसरों के तबादले चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं किए जा सकेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी़ एल़ कान्ता राव ने बुधवार को बताया कि 26 दिसम्बर के बाद निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का स्थानांतरण राज्य शासन के द्वारा नहीं किया जा सकेगा।
ज्ञात हो कि एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा। 26 दिसम्बर से 25 जनवरी तक प्राप्त समस्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 11 फरवरी तक करने के बाद निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी को किया जाएगा।
निर्वाचक नामावली की सीडी (फोटो रहित) 100 रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र का भुगतान कर संबंधित जिले के जिला निर्वाचन कार्यालय एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। नामावली की फोटो सहित मुद्रित प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में नियमानुसार सशुल्क उपलब्ध है।


