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यातायात पुलिस और आरटीओ ने स्कूल बस का फिटनेस रद्द किया

 पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) एमएस चंद्रा के टीम एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अब्दुल गनी खान

यातायात पुलिस और आरटीओ ने स्कूल बस का फिटनेस रद्द किया
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राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) एमएस चंद्रा के टीम एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अब्दुल गनी खान के टीम द्वारा पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार स्कूल बसों की स्पीड गवर्नर का परीक्षण स्कूल बसों को चलवाकर किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में स्कूल बसों का स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति अवर्स की रफ्तार से स्पीड गवर्नर में निर्धारित कर चलाया जाना है, जिस पर सभी स्कूल बसों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शर्तो के अनुरूप 3 स्कूलों के कुल 15 बसों का जांच किया गया है, जिसमें से 6 बसों का स्पीड गवर्नर काम नहीं करने तथा स्पीड लिमिट से अधिक 80-85 एवं 70-75 किमी का स्पीड प्रति अवर्स होना पाये जाने से 6 स्कूल बसों का फिटनेश रद्द किया गया, जिसमें नीरज पब्लिक स्कूल के बस क्रमांक सीजी-08एम/0503 एवं बस क्रमांक सीजी-08एम/0379 का वाहन में लगा स्पीड गवर्नर काम नहीं करना एवं 80-85 किमी प्रति अवर्स का स्पीड में चलाया जा रहा है या उससे भी अधिक चलाया जा रहा है।

अजीज स्कूल के बस क्रमांक सीजी-08एम/0446, क्रमांक सीजी- 08 एम/0236 एवं डीपीएस स्कूल का बस क्रमांक सीजी-08एम/0241 व क्रमांक सीजी-08एम/0237 का दोनों स्कूलों के वाहनों का स्पीड 70-75 किमी प्रति अवर्स में चलाया जा रहा है। उपरोक्त स्कूल बसों का फिटनेश रद्द के साथ-साथ रजिस्टे्रशन एवं परमिट भी रद्द किया गया है।

इस प्रकार अन्य जांच के शर्ते जैसे-फर्स्ट एड बाक्स, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, कैमरा, एमरजेंसी दरवाजा, बच्चों का बैग रखने का स्थान, खिड़िकयों में जाली, टोल फ्री नंबर, स्कूल प्रबंधक का मोबाईल नंबर, वाहन चालक का नंबर, बस के आगे-पीछे स्कूल बस लिखा होना, बस के साईड में स्कूल का नाम स्पष्ट लिखा होना, नंबर प्लेट में निर्धारित नंबर स्पष्ट लिखा होना चाहिये।

शराब, नशीली पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाये, वाहन का सभी वैध दस्तावेज अपने वाहन में साथ रखे, परमिट क्षमता से अधिक सवारी न बैठाये और बस का दस्तावेज, बीमा, रजिस्टे्रशन प्रमाण पत्र, फिटनेश प्रमाण पत्र, परमीट आदि का माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार चेकिंग किया गया।चेकिंग उपरांत उप पुलिस अधीक्षक यातायात एमएस चंद्रा एवं परिवहन अधिकारी अब्दुल गनी खान के द्वारा सभी बस चालकों को सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार समझाईश दिया गया।

सभी स्कूल बस का स्पीड गवर्नर स्कूल के प्राचार्य को अवगत कराकर चेक कराया जाना सुनिश्चित करें। वाहन संचालक को बताया गया। यह चेकिंग कार्यवाही लगातार जारी रहेगा।


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