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आवागमन पास 17 मई तक होंगे वैध : पुलिस

सरकार की ओर से लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह तक बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किये गए यात्रा पास की वैधता 17 मई तक कर दी गई गई

आवागमन पास 17 मई तक होंगे वैध : पुलिस
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नई दिल्ली। सरकार की ओर से लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह तक बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किये गए यात्रा पास की वैधता 17 मई तक कर दी गई गई।

दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी मनदीप सिंह रंधावा ने आज कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी करने के बाद दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किया गए पास भी 17 मई तक वैध रहेंगे।

श्री रंधावा ने कहा कि दिल्ली रेड जोन में है इसलिए जिन लोगों को आने जाने में छूट दी गई है वह अपने साथ अपना आधिकारिक पहचान पत्र होना चाहिए तथा जिस काम में लगे हैं उसके लिए उनके पास पुख्ता सबूत हो और पुलिस जांच के समय अपने कागजात दिखाएं।

अधिकारी ने कहा कि जिनको भी लॉकडाउन से कोई छूट नहीं दी गई वह पहले की तरह ही इसका पालन करें। उन्होंने पुलिस के कार्यों में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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