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जहरीली शराब बेची तो हो सकती है फांसी, राज्यपाल ने किया अनुमोदित

उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ उम्रकैद और फांसी तक की सजा वाले अध्यादेश को आज राज्यपाल राम नाईक ने अनुमोदित कर दिया

जहरीली शराब बेची तो हो सकती है फांसी, राज्यपाल ने किया अनुमोदित
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ उम्रकैद और फांसी तक की सजा वाले अध्यादेश को आज राज्यपाल राम नाईक ने अनुमोदित कर दिया।

योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने गत 19 सितम्बर को जहरीली शराब के कारोबारियों को उम्रकैद से फांसी तक की सजा का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। इसके लिये आबकारी (संशोधन) अध्यादेश 2017 को मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि यह अध्यादेश जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मृत्यु से संबंधित हैं।
मौजूदा समय में राज्य विधान मण्डल सत्र में न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति दी है।


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