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‘प्रेम, भावनाओं से वशीभूत दलीलें कानूनी बहस नहीं हो सकती’
नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भावनाओं और प्रेम के वशीभूत होकर दी गयी दलीलें कानूनी बहस का हिस्सा नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति अरुण...


