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शीर्ष अदालत का गोवर्धन पर्वत मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने मथुरा में गोवर्धन पर्वत से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के फैसले के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मथुरा में गोवर्धन पर्वत से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के फैसले के खिलाफ सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय को बताया कि एनजीटी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को मंगलवार को तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि एनजीटी नौकरशाहों से संवाद करना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है, निकाय को अपना काम करने दिया जाए।
मामले की अगली सुनवाई की तारीख दो अगस्त तय करते हुए पीठ ने कहा, "नौकरशाह बाचीत के लिए अदालतों में जाने से क्यों हिचक रहे हैं।"
एनजीटी ने सूबे की सरकार को मथुरा में स्थित 'गोवर्धन पर्वत' की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के आदेश दिए हैं।
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