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वीसीआर प्रकरणों की सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

विद्युत वितरण निगम जयपुर (डिस्कॉम)में वीसीआर प्रकरणों की सुनवाई एवं लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है जिससे पुराने वीसीआर प्रकरणों का तेजी निस्तारण सम्भव हो सकेगा

वीसीआर प्रकरणों की सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
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जयपुर। विद्युत वितरण निगम जयपुर (डिस्कॉम) में वीसीआर प्रकरणों की सुनवाई एवं लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है जिससे पुराने वीसीआर प्रकरणों का तेजी निस्तारण सम्भव हो सकेगा।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि वीसीआर के ऐसे प्रकरण, जिनके राजस्व निर्धारण से उपभोक्ता के सहमत नही होने पर वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यू कमेटी में सुनवाई हेतु स्वीकार करने एवं लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए समय-समय पर जारी आदेशों के प्रावधानों के फील्ड में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।

उन्होंने बताया कि 30 जून, 2016 से पूर्व के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों (वीसीआर), जिनका राजस्व निर्धारण कर राशि उपभोेक्ता के खाते में डेबिट करके वसूल कर ली गई है लेकिन कम्पाउण्डिग राशि वसूल नही की गई और एफ.आई.आर. भी दर्ज नही कराई गई है तो ऐसे प्रकरणों को निस्तारित समझा जाएंगा।

इसी प्रकार इससे पूर्व लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के जिन मामलों में उपभोक्ताओं के खातों में राजस्व निर्धारण राशि डेबिट करने के बाद भी अभी तक पूरी राशि वसूल नही हुई है तो ऐसे प्रकरणों को राशि अथवा जमा राशि, जो भी अधिक हो जमा करके निस्तारित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा 30 जून, 2016 के बाद की लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदन, जिनके राजस्व निर्धारण को बिलों में जुड़े हुए 90 दिन से अधिक हो गए है लेकिन उपभोक्ताओं ने राशि जमा नही कराई है तो 31 अक्टूबर, 2017 तक वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यू समिति में लेकर निस्तारित कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वीसीआर के जिन मामलों में न्यायालय में चालान पेश हो चुका है अथवा उपभोक्ताओं ने न्यायालय में वाद दायर कर रखा है तो ऐसे मामलों का इन प्रावधानों के तहत निस्तारण नहीं किया जाएगा।


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