राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश ने अधिकारियों के साथ की बैठक
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 21 मई को जनपद मुख्यालय, दीवानी न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में किया जाएगा

ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 21 मई को जनपद मुख्यालय, दीवानी न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व पानी से सम्बन्धित मामलें, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले एवं प्री-लिटीगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद, जिसमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन संधि के लिए इच्छुक हो, वह मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किये जाएंगे।
आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक विभिन्न वादों का निस्तारण समझौतों के आधार पर सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद न्यायधीश अवनीश सक्सेना ने कोर्ट के सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करते हुए कहा कि आम नागरिकों को सुलभ एवं शीघ्रता के साथ न्याय दिलाने के उद्देश्य से निरंतर स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक वाद निस्तारित करने की कार्यवाही करेंगे ताकि सरकार एवं न्यायालय के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आम नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
बैठक का संचालन एडीजेध्सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऋचा उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर एडीजेध्नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत रणविजय प्रताप सिंह, डीसीपी रामबदन सिंह, डिप्टी कलेक्टर कोमल पंवार, मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार, एसीएमओ डॉ. ललित तथा अन्य विभागीय एवं प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे।


