नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद
टीकमगढ़ ! थाना बड़ागांव अंतर्गत ग्राम ककरवाहा में एक नाबालिग किशोरी के साथ लगातार पांच माह तक बलात्कार करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया ग

टीकमगढ़ ! थाना बड़ागांव अंतर्गत ग्राम ककरवाहा में एक नाबालिग किशोरी के साथ लगातार पांच माह तक बलात्कार करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस मामले का अन्य सात आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव के दोषमुक्त घोषित कर बरी कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिनांक 1 अप्रैल 2015 को ग्राम ककरवाहा निवासी नाबालिग किशोरी ने थाना कोतवाली टीकमगढ़ में उपस्थित होकर बताया कि गांव में निवासरत उत्तम वंशकार पुत्र हरदास वंशकार ने अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर लगातार पांच माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़त नाबालिग का कहना था कि जब वह गांव में स्थित हैंडपंप से पानी भरकर वापिस जा रही थी तो रास्ते में अशांक वंशकार के मकान के समीप उसे आरोपियों ने जबरन रोका और अशोक वंशकार के घर में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया।
पीडि़त का कहना था कि यह बात परिजनों या किसी और को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई। इसके साथ ही पीडि़त ने मीराबाई पत्नि पप्पू वंशकार, राजकुमार तनय दिविया वंशकार, करन तनय भुनिया वंशकार, राहुल तनय अशोक वंशकार, सिल्लू तनय ग्यासी वंशकार सहित चंद्रभान तनय हरदास वंशकार द्वारा भी यह बात किसी को बताने पर जान से मारेने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पीडि़ता के पेट में गर्भ आ जाने पर उसके परिजनों को उक्त घटना का पता चला तो इसकी शिकायत पुलिस कोतवाली टीकमगढ़ में र्च कराई गई।
पीडि़ता की शिकायत पर थाना कोतवाली टीकमगढ़ में उक्त शिकायत को शून्य पर कायम कर थाना बड़ागांव की ओर अग्रेसित कर दिया गया। उक्त मामले को थाना बड़ागांव में अपराध क्रमांक 40/15 भादवि की धारा 376, 506 के तहत कायम कर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।


