चेक बाउंस होने पर आरोपी को तीन माह का कारावास,28 हजार रूपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के बांदा की एक अदालत में चेक बाउंस होने पर आरोपी को तीन माह का कारावास तथा 28 हजार रूपये का जुर्माना लगाया

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा की एक अदालत में चेक बाउंस होने पर आरोपी को तीन माह का कारावास तथा 28 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार देहात कोतवाली क्षेत्र के चिल्ली गांव निवासी राजेंद्र कुमार से महोखर गांव निवासी सत्य नारायण ने 45 हजार रूपये उधार लिए थे।
सत्य नारायण ने एक जुलाई 2013 को इतनी ही राशि का चेक राजेन्द्र कुमार को भुगतान के लिये दिया, जिसे बैंक में जमा कराया गया।
खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण बैंक ने चेक वापस कर दिया।
इसके खिलाफ वादी ने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दी। उसने 17 हजार रुपये का कर्ज दो किश्तों में अदा किया। बाद में 28 हजार रुपये की वापसी के लिये वादी को वाद दायर करना पड़ा।
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट राम किशोर त्रिपाठी ने सुनवाई के बाद कल सत्य नारायण को दोषी करार देते हुए तीन माह का कारावास तथा 28 हजार रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि राजेन्द्र कुमार को देने का आदेश दिया।


