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हत्या के आरोप में तीन को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने दहेज के लालच में विवाहिता की हत्या करने के आरोप में पति समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी

हत्या के आरोप में तीन को उम्रकैद
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सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने दहेज के लालच में विवाहिता की हत्या करने के आरोप में पति समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 जुलाई 2007 को गांव अम्बेहटा पीरजादगान में विवाहिता रेशमा की मिट्टी का तेल डालकर हत्या कर दी गई थी।

मृतका के पिता हनीफ अहमद ने रामपुर मनिहारान थाने में इस मामले में रेशमा के पति शमशाद, देवर नफीस, जेठ परवेज और ससुर रफीक के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

सहायक अधिवक्ता जसबीर सिंह पुंडीर ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंघल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शमशद, नफीस, और परवेज को उम्र कैद की सजा सुनाई और पांच पांच हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया।

आरोपी ससुर रफीक की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई थी।


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