बलात्कार हत्या मामले में तीनों दोषियों को फांसी की सज़ा
महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बहुचर्चित कोपारडी बलात्कार एवं हत्या मामले में तीनों दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई।

पुणे। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बहुचर्चित कोपारडी बलात्कार एवं हत्या मामले में तीनों दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई।
इन तीनों दोषियों की पहचान जितेन्द्र बाबूलाल शिंदे उर्फ पप्पू (21) संतोष गोरख भावल(29) और नितिन भालुमे(28) के तौर पर हुई है। इन तीनाें ने इसी जिले में कोपारडी गांव में 13 जुलाई 2016 को मराठा समुदाय की एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुवर्ण केवाले ने 18 नवंबर काे मामले की सुनवाई करते हुए इन तीनों को बलात्कार, हत्या और आपराधिक षड़यंत्र रचने का दोषी माना था। इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में 32 बड़े प्रदर्शन हुए थे
इस मामले में पुलिस ने 350 पेज की चार्जशीट दायर की थी जिसमें इन तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 376 के खिलाफ आरोप लगाए थे।


