एलआईजी फ्लैट का आवंटन पाने वालों को मिलेगी ब्याज से छूट
साल 2014 में एलआईजी फ्लैट का आवंटन पाने वालों को दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने छूट देने का फैंसला किया है

नई दिल्ली। साल 2014 में एलआईजी फ्लैट का आवंटन पाने वालों को दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने छूट देने का फैंसला किया है। जिसके तहत फ्लैट के बकाया राशि पर लागू ब्याज माफ कर दिया है और बकाया राशि पर छूट देने पर विचार किया जा रहा है।
दरअसल, डीडीए ने साल 2014 और साल 2017 में लाई गई आवासीय योजना से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई के लिए बुधवार को फ्लैट आवंटियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया था जिसमें भाग लेने पहुंचे लोगों के अनुरोध पर उक्त फैंसला लिया गया है। डीडीए के मुताबिक इस बैठक में रोहिणीए नरेला ए सिरसपुर और द्वारका की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों आरडब्लूए के प्रतिनिधियों ने शिरकत की।
इस बैठक में आरडब्लूए ने अनुरोध किया कि चूँकि फ्लैट का आकार छोटा है इसलिए साल 2014 की आवासीय योजना के फ्लैट की लागत की जमा की जाने वाली शेष 10 प्रतिशत राशि और उसका ब्याज छोड़ दिया जाये।
उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें एलआईजी फ्लैटों के रुप में वे फ्लैट आबंटित किए गए हैं जो ईडब्लूएस श्रेणी के थे। डीडीए के उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को सूचित किया कि इंजीनियरिंग संबंधी समाधान पर विचार किया जा रहा है जिसमें विद्यमान छोटे आकार के स्थान पर बेडरुम का आकार लगभग 10 फुट म 10 फुट तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।
डीडीए बकाया राशि पर ब्याज को छोड़ने के लिए सहमत हो गया है और यह निर्णय लिया गया है कि मूल राशि को छोड़ने के मामले की जाँच की जाएगी। फ्लैट की मूल्य राशि के भुगतान में छूट के बाबत रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को इस माह के अंत में सूचना दी जाएगी। इस बैठक में रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के लगभग 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा आरडब्लूए ने जल आपूर्ति और सीवर जैसी आधारभूत सुविधाओं को सुधारने कराने का अनुरोध भी किया। डीडीए ने कहा कि इन कालोनियों में आधारभूत सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं और अगर कोई कमियां हों तो उन्हें दूर दिया जायेगा।


