मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को नहीं मिली राहत
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी नवाब सतपाल तंवर को मंगलवार को राहत नहीं दी

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी नवाब सतपाल तंवर को मंगलवार को राहत नहीं दी ।
कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्जएफआई आर को रद्द करने समेत आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है । आरोपी ने भीम सेना चीफ़ नामक ट्विटर हैंडल से विद्वेष पूर्ण संदेश जारी किए थे।
न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायामूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है । याची ने खुद के खिलाफ पुलिस द्वारा हजरतगंज थाने में बीती 20 फरवरी को दर्ज करायी गई प्राथमिकी को चुनौती देकर इसे खारिज करने समेत मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने ली गुजारिश की थी। याचिका का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता एस एन तिलहरी का कहना था कि याची ने संदेशों के जरिए सीएम समेत सरकार के खिलाफ लोगों में घृणा व अवमान पैदा करने की कोशिश किया, जो राज्य के विरुद्ध कृत्य था। लिहाजा वह राहत देने का पात्र नहीं है। तिलहरी के मुताबिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इन्कार कर याचिका खारिज कर दी।


