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'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव पर व्यापक बहस और चर्चा की जरूरत

चुनाव सुधार बनाम राजनीतिक मकसद की बहस ने निश्चित रूप से हमारे सार्वजनिक बहस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव पर व्यापक बहस और चर्चा की जरूरत
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- हरिहर स्वरूप

चुनाव सुधार बनाम राजनीतिक मकसद की बहस ने निश्चित रूप से हमारे सार्वजनिक बहस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चुनाव, जिसे हमेशा हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक सुलझा हुआ मुद्दा माना जाता रहा है, लोकतंत्र का एक खुला और अनसुलझा प्रश्न बनकर उभरा है। सटीक रूप से, इसी कारण से, संविधान की ओर वापस जाने की आवश्यकता है जो लोकतंत्र की एक स्पष्ट, निरंतर विकसित होने वाली अवधारणा की परिकल्पना करता है। इस अर्थ में, संविधान को एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में लिया जा सकता है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर बहस दो संबंधित विषयों - तकनीकी व्यवहार्यता और राजनीतिक उद्देश्यों - के इर्द-गिर्द घूमती हुई प्रतीत होती है। इस मकसद के समर्थक कई तकनीकी मुद्दों को उठाते हैं -जैसे चुनाव की बढ़ती लागत, प्रशासनिक तकनीकी समस्याएं और भ्रष्टाचार की संभावनाएं, शासन पर लगातार चुनावों का नकारात्मक प्रभाव और नीतिगत पहल का चुनाव-केंद्रित होना।

ये चिंताएँ बिल्कुल नयी नहीं हैं। चुनाव सुधारों पर विभिन्न आधिकारिक रिपोर्टों, जिनमें विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट भी शामिल है, जिसका हाल ही में जारी सरकारी अधिसूचना में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है, ने कई मौकों पर इन महत्वपूर्ण तकनीकी प्रशासनिक सवालों को उठाया है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये मुद्दे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के कार्यात्मक पहलुओं को प्रभावित करते हैं।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' थीसिस के विरोधी भाजपा के राजनीतिक उत्साह पर सवाल उठाते हैं। सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को एक सोची-समझी राजनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रस्ताव को लागू कैसे किया जा सकता है उसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित एक उच्चस्तरीय समिति में विपक्ष के नेता के रूप में शामिल किये गये कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समिति के संदर्भ की शर्तों की आलोचना की है।

अधीर रंजन चौधरी की राय में, यह प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है तथा 'आधारभूत रूप से गैर-व्यवहार्य और तार्किक रूप से कार्यान्वित नहीं हो सकने वाला' है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल अपनी आलोचना में एक कदम और आगे बढ़ गये हैं। उनके मुताबिक, 'अगर एक राष्ट्र, एक चुनाव लागू हो गया तो वे (भाजपा नेता) पांच साल तक अपना चेहरा नहीं दिखायेंगे।'

चुनाव सुधार बनाम राजनीतिक मकसद की बहस ने निश्चित रूप से हमारे सार्वजनिक बहस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चुनाव, जिसे हमेशा हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक सुलझा हुआ मुद्दा माना जाता रहा है, लोकतंत्र का एक खुला और अनसुलझा प्रश्न बनकर उभरा है। सटीक रूप से, इसी कारण से, संविधान की ओर वापस जाने की आवश्यकता है जो लोकतंत्र की एक स्पष्ट, निरंतर विकसित होने वाली अवधारणा की परिकल्पना करता है। इस अर्थ में, संविधान को एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में लिया जा सकता है। विशेष रूप से, हमें एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न की जांच करने की आवश्यकता है- औपनिवेशिक भारतीय संदर्भ में संवैधानिक लोकतंत्र और चुनावों के बीच क्या संबंध है?

हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय संविधान एक राजनीतिक आंदोलन का परिणाम है। हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, विशेष रूप से, महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसका प्रमुख संघर्ष, केवल उपनिवेशवाद विरोधी नहीं था, यह सामाजिक परिवर्तन के व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने में लोगों की भागीदारी के विचार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। यह राजनीतिक कल्पना उन संसाधनों में से एक थी जिसने संविधान सभा में विचार-विमर्श को प्रभावित किया।

संविधान ने अंतत: संसदीय लोकतंत्र को न केवल सरकार के एक रूप के रूप में, बल्कि भविष्य के भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की आकांक्षाओं को साकार करने के एक साधन के रूप में भी अपनाया। इस अर्थ में, संविधान हमें समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति बनाने के लिए लोकतंत्र का भविष्य-उन्मुख अर्थ प्रदान करता है।

हालाँकि, संविधान एक कानूनी-प्रशासनिक दस्तावेज़ भी है। इसे उस तंत्र का वर्णन करना होगा जिसके द्वारा लोकतंत्र की इस आदर्श कल्पना को वास्तविक रूप से कार्यान्वित किया जा सके। यह चुनाव के विचार को बहुत प्रासंगिक बनाता है। अनुच्छेद 324-327 को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि चुनाव को स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष अर्थों में नागरिकों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। संविधान सरकार को यह याद दिलाता प्रतीत होता है कि लोकतंत्र एक राजनीतिक गुण है, जिसे बीआर अंबेडकर द्वारा संवैधानिक नैतिकता कहे जाने वाले सिद्धांत को विकसित करके पूरी तरह से महसूस किया जाना चाहिए; और इस तर्क के अनुसार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राजनीति को उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।

संविधान सर्वोच्च विधायी निकाय, संसद को इस लोकतंत्र-चुनाव संतुलन को मजबूत करने के लिए भविष्य के कानून बनाने का अधिकार देता है। साथ ही, यह अपेक्षा की जाती है कि न्यायपालिका जन-आधारित कानूनी व्याख्याओं को विकसित करके इस संवैधानिक जनादेश की फिर से रक्षा करे। बुनियादी संरचना सिद्धांत इस संबंध में एक अच्छा उदाहरण है।


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