Top
Begin typing your search above and press return to search.

‘पूरा देश कठिनाई दौर में, केवल वकीलों के लिए आदेश कैसे दें?’

पूरा देश आर्थिक तंगी से गुज रहा है, ऐसे में वकीलों को छूट कैसे दे दें? हमारे पास वकीलों को देने के लिए खुद का फंड भी नहीं है।

‘पूरा देश कठिनाई दौर में, केवल वकीलों के लिए आदेश कैसे दें?’
X

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के कारण वकीलों को आर्थिक मदद और चैम्बर किराये में छूट संबंधी दो अलग-अलग याचिकाओं पर कोई आदेश जारी करने यह कहते हुए गुरुवार को इन्कार कर दिया कि जब पूरा देश ही कठिन दौर से गुजर रहा है तो वह वकीलों के लिए विशेष फंड बनाने का आदेश कैसे दे सकता है?

न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने दो याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई करते हुए कहा कि पूरा देश ही कठिन दौर से गुजर रहा है, फिर वह वकीलों के लिए विशेष कोष बनाने का आदेश कैसे सकती है?

उन्होंने कहा, “पूरा देश आर्थिक तंगी से गुज रहा है, ऐसे में वकीलों को छूट कैसे दे दें? हमारे पास वकीलों को देने के लिए खुद का फंड भी नहीं है। वकीलों के हितों की रक्षा के लिए विधिज्ञ परिषद है, लेकिन हम उसे इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते।”

याचिकाकर्ता पवन प्रकाश पाठक की दलील थी कि लॉकडाउन में काम न होने के कारण बहुत से नए वकील आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसे वकीलों की आर्थिक मदद के लिए फंड बनाने का आदेश जारी किया जाए, लेकिन न्यायमूर्ति रनम ने कोई भी आदेश जारी करने से इन्कार कर दिया।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it