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तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की कार पर लालबत्ती के इस्तेमाल को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की कार पर लालबत्ती के इस्तेमाल को चुनौती देती एक जनहित याचिका शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई

तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की कार पर लालबत्ती के इस्तेमाल को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
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कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की कार पर लालबत्ती के इस्तेमाल को चुनौती देती एक जनहित याचिका शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई। यह जनहित याचिका अधिवक्ता और भाजपा नेता तरुणज्योति तिवारी ने दायर की है। इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है।

याचिकाकर्ता ने याचिका में सवाल उठाया है कि मंडल को उनकी कार पर लालबत्ती जलाने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं की। अनुब्रत मंडल तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिलाध्यक्ष हैं और निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी नहीं हैं।

पिछले साल, पुलिस ने एक फर्जी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, देबंजन देब द्वारा चलाए जा रहे एक नकली कोविड-19 टीकाकरण रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जो लालबत्ती वाले वाहन का उपयोग करके लोगों को धोखा देता था। इसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने वाहनों पर लालबत्ती के उपयोग पर एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया और यह भी विवरण दिया कि कौन अपने वाहन पर लालबत्ती का उपयोग कर सकता है।

राज्य सरकार के अनुसार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कैबिनेट रैंक के मंत्रियों, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और विधानसभा में विपक्ष के नेता के वाहन पर फ्लैशर्स के साथ लाल बत्ती का उपयोग किया जा सकता है।

कहा गया है कि राज्यों के मंत्रियों, विधानसभा के उपाध्यक्ष, कोलकाता के मेयर और राज्य के मुख्य सचिव के वाहनों पर बिना फ्लैशर के लालबत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है।


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