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सुप्रीम कोर्ट ने DND फ्लाइवे को टोल फ्री रखने का आदेश दिया

दिल्ली और नोएडा को आपस में जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाइवे को सुप्रीम कोर्ट ने टोल फ्री जारी रखने के आदेश दिया हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने DND फ्लाइवे को टोल फ्री रखने का आदेश दिया
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नई दिल्ली। दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली सफर करने वालों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर है। क्योंकि DND फिलहाल टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने CAG को टोल कंपनी के खातों की जांच के लिए 8 हफ्ते का और वक्त दिया है। दरअसल, DND टोल टैक्स मामले को लेकर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई थी। इस दौरान CAG ने कोर्ट को बताया कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, कुछ वक्त और चाहिए।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने CAG को कंपनी के खातों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि CAG बताए कि टोल बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी अब तक कितना टोल वसूल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने टोल वसूलने पर लगी रोक हटाने से भी इंकार कर दिया था।

आपको बतादें कि पिछली सुनवाई में कंपनी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बताया था कि ये प्रोजेक्ट 1991-92 का है जब कंपनियां देश में आने को तैयार नहीं थीं. 1997 में MOU साइन हुआ।

2001 में यह शुरू हुआ. पिछले छह साल से कंपनी घाटे में चल रही है. शर्त के मुताबिक, 20 फीसदी सालाना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR मिलना चाहिए. कंपनी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अभी तक 1135 करोड़ रुपये खर्च किया है जबकि उनकी कमाई अभी तक 1103 करोड़ की हुई है. तब कोर्ट ने कहा था 32 करोड़ रुपये बस आपके बकाया निकलते हैं। वहीं कोर्ट ने नोएडा अथोरिटी से पूछा था कि आप किसके साथ हैं, कंपनी के साथ या हाई कोर्ट में जिन्होंने जनहित याचिका दाखिल की थी उनके साथ। ज्ञात हो की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश दिया था जिसके बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।


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