तेजप्रताप के पेट्रोल पंप पर यथास्थिति 15 जुलाई तक जारी
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के अनीसाबाद स्थित पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करने के बीपीसीएल के आदेश पर यहां की एक दिवानी अदालत ने आज 15 जुलाई तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया
पटना । बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के अनीसाबाद स्थित पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करने के भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के आदेश पर यहां की एक दिवानी अदालत ने आज 15 जुलाई तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया।
इस बीच अवर न्यायाधीश श्रीमती सची मिश्रा की अदालत में बीपीसीएल ने आज अदालत से जारी कारण पृच्छा नोटिस का जवाब दाखिल किया। साथ ही बीपीसीएल की ओर से एक आवेदन दाखिल कर मंत्री तेजप्रताप की दाखिल टाइटिल सूट को अपोषणीय बताया गया तथा कहा गया कि आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा आठ के तहत यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है। अदालत ने इस आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए तथा निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई की अगली तिथि निश्चित की है।
गौरतलब है कि बीपीसीएल ने स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के अनीसाबाद स्थित लारा पेट्रोल पंप के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। बीपीसीएल के इस आदेश को चुनौती देते हुये मंत्री की ओर से यहां की दिवानी अदालत में एक टाइटिल सूट दाखिल किया गया, जिसमें सुनवाई के बाद अदालत ने बीपीसीएल के आदेश पर रोक लगा दी थी।


